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बिल्डर ने वृद्ध की संपत्ति हड़पी

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  • जरीपटका थानाक्षेत्र की घटना

नागपुर : अस्सी वर्षीय बीमार वृद्ध न्याय की प्रतीक्षा में भटक रहा है, तो दूसरी ओर अदालत में प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के बावजूद बिल्डर ने उन्हें डरा-धमकाकर संपत्ति जबरन हथियाकर दूसरों को बेचने का मामला सामने आया है. मामला जरीपटका थाना क्षेत्र का है.

मिली जानकारी अनुसार शालिकराम मंगल बागडे प्लॉट क्रमांक 50, मिसाल लेआउट गली नं 3, नागसेन नगर रोड, जरीपटका निवासी है। उनके स्वामित्व और कब्जे वाली संपत्ति का नागपुर सुधार प्रन्यास और नागपुर महानगर पालिका मौजा इंदौरा तहसील और जिला नागपुर खसरा संख्या 43,49/1 के अंतर्गत प्लॉट क्रमांक 50, (50ए, 50बी) का कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट (278.7090 वर्ग मीटर) है। सिटी सर्वे क्रमांक 367 को 6/2/2023 को कुल राशि 1,35,00,000- रुपये में बेचा/डीड किया गया। इसके बाद, सिटी इंफ्राबिल्ट के प्रोप्र. (बिल्डर) येथीराजम रघुनाथ नारायण स्वामी ने 31/5/2024 को उप रजिस्ट्रार पंजीकरण कार्यालय नागपुर में 90,00,000 रुपये के लेनदेन मूल्य पर अचल संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीकृत कराया। लेकिन बिल्डर ने बागड़े के साथ आर्थिक लेनदेन में धोखाधड़ी की। बागड़े ने उक्त पंजीकृत करार रद्द करने एवं बिल्डर के खिलाफ नागपुर कोर्ट में 533/2025 केस दायर किया है और अब कोर्ट में मामा लंबित है। इसके बावजूद आरोपी इसलिए, यदि कोई भी बिल्डर येथीराजम रघुनाथ नारायण स्वामी दूसरों से खरीद बिक्री कर रहा है , जो सरासर गलत है। इस बीच फरियादी ने संपत्ति को लेकर एक फलक भी लगाया था।, जिसे आरोपी बिल्डर ने उखाड़ फेंका। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की खरीद, बिक्री या वित्तीय लेनदेन बिल्डर करता है, तो शालीकराम बागडे जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर भी बिल्डर की दादागीरी जारी है। इससे बागड़े काफी आहत है।

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नशा विरोधी अभियान में राज्य में प्रथम, वांछित आरोपियों की धरपकड़ में टॉप-5 में

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  • PITNDPS में पहली स्थानबद्धता, नरखेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा, 16 साल से फरार हत्यारे को मौदा से दबोचा, कलमेश्वर में संदिग्ध घूमता आरोपी गिरफ्तार, साइबर जनजागृति अभियान भी तेज

नागपुर, 23 अक्टूबर 2026 :

पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र के निर्देश पर नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एक ही दिन में अपराध और जनजागृति के मोर्चे पर 7 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर अधीक्षक अनिल मस्के के मार्गदर्शन में जिले की पूरी रिपोर्ट 23.10.2026 को जारी की गई।

1. अंमली पदार्थ विरोधी अभियान में राज्य में प्रथम –
महाराष्ट्र में अंमली पदार्थ और नशे के अवैध व्यापार पर रोक के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा 01/07/2026 से 30/09/2026 तक Performance Measurable Matrix of Narcotics Work का मूल्यांकन हुआ। इसमें नागपुर ग्रामीण ने 80 में से 60 गुण प्राप्त कर राज्य में चौथे स्थान पर और जिल्हा घटकों में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 3 बड़े पुलिस आयुक्तालयों को पीछे छोड़ दिया।

कार्रवाई : 146 NDPS गुन्हे दर्ज, कमर्शियल क्वांटिटी तक कार्रवाई। महाराष्ट्र में पहली बार PITNDPS (PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1988) के तहत स्थानबद्धता का आदेश 09/09/2026 को विशेष पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार से जारी किया। 486 जनजागृति कार्यक्रम, 6922.169 किलो अंमली पदार्थ का सुरक्षित विल्हेवाट, 3 NCORD बैठकें।

2026 में 481 गुन्हे, 540 आरोपी, 10 कमर्शियल मामले, 1 PIT-NDPS, MCOCA के तहत 3 टोळ्यों पर कार्रवाई। 2025 की तुलना में गांजा जप्ती में 125%, अफीम में 633% और MD में 1,894% की वृद्धि। 2026 में 5,34,22,677/- रुपये (5 कोटी 34 लाख) का मुद्देमाल जब्त, जो 2025 में 33,21,918/- था, यानी 1507% वृद्धि।

2. पाहिजे आरोपियों की खोज मोहिम में टॉप-5 में –
पुलिस महासंचालक के आदेश पर 01/10/2026 से 31/10/2026 तक फरार/पाहिजे आरोपी खोज मोहिम। नागपुर ग्रामीण ने 63 पाहिजे आरोपियों को पकड़ा। 423 में से 52 आरोपी पकड़कर 12.29% सफलता के साथ राज्य के पहले पांच घटकों में स्थान।

नोडल अधिकारी मयंक माधव, सहायक पुलिस अधीक्षक, 25 खोज पथक, 23 अधिकारी और 55 अमलदार तैनात। टॉप-5 में – नंदुरबार 14.14%, यवतमाल 13.45%, परभणी 13.19%, नागपुर ग्रामीण 12.29%, सिंधुदुर्ग 10.67%।

3. अल्पवयीन बालिका पर लैंगिक अत्याचार – आरोपी को 20 साल की सजा –
पुलिस स्टेशन नरखेड़ : अपराध क्र. 188/2022, कलम 376(एबी), 342,459,506 भादवि व 4,6 पोक्सो सह 3(1)(डब्ल्यू),3(2)(व्ही) अजाजअ। दिनांक 25/04/2022 को फिर्यादी काम पर गई थी, 7 वर्षीय बेटी घर पर थी। आरोपी पोतन शामलालल चुरे, उम्र 52, मोवाड, नरखेड़ ने 7 वर्षीय को घर ले जाकर दुष्कर्म किया।

प्राथमिक जांच पोउपनि सारिका गुरुकर और तपासी अधिकारी नगेश जाधव, उपविभागीय पुलिस अधिकारी काटोल ने दोषारोपण दाखिल किया। दिनांक 23/10/2026 को जिला व सत्र न्यायाधीश क्र.12 जहीर अब्बास शेख ने कलम 6 पोक्सो में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- दंड, 459 भादवि में 2 वर्ष व 5000/-, 342 में 6 महीने व 1000/- की सजा सुनाई। APP प्रशांत साखरे ने सरकार की तरफ से पैरवी की।

4. हॉटेल में से सोने के दागिनों की बैग चोरी – उमरेड पुलिस ने 3 घंटे में सुलझाया –
पुलिस स्टेशन उमरेड : फिर्यादी वैशाली पच्चीशालवार, लक्ष्मीनगर, गडचिरोली 22/10/2026 को पति के साथ गडचिरोली से नागपुर जाते समय दोपहर 11:30 से 12:00 के बीच वाय-पॉइंट परिसर के हरीओम वेजिटेरियन हॉटेल में खाना खाने रुकीं। सोने के दागिने वाली हैंडबैग होटल में भूल गईं। लौटने पर बैग नहीं मिला। बैग में मंगलसूत्र, 2 बांगड़या, लक्ष्मीहार कुल 9,20,000/- के दागिने थे।

गंभीरता देखते हुए पुलिस निरीक्षक धनाजी जलक, प्रभारी अधिकारी उमरेड ने CCTV चेक किया – एक व्यक्ति बैग चुराकर ले गया। गोपनीय जानकारी से आरोपी उडासा निवासी निकला। आरोपी सखाराम पांडुरंग खिल्लारे, उम्र 47, वार्ड क्र.02, उडासा को चोरी की बैग और गुन्हे में प्रयुक्त दुपहिया सहित ताब्यात लिया। कुल 9,65,200/- का मुद्देमाल जब्त।

5. खून के गुन्हे में जन्मठेप की सजा पाकर 16 साल से फरार कैदी को स्थानीय गुन्हे शाखा ने पकड़ा –
पुलिस महासंचालक मुंबई के फरार आरोपी खोज मोहिम में स्थानीय गुन्हे शाखा प्रभारी अंकुश माने के पथक ने मौदा पुलिस स्टेशन के खून के गुन्हे में सजा पाया आरोपी इर्शाद वहाब शेख, उम्र 52, राजू नगर, हिंगना रोड को 22/10/2026 को बुटीबोरी हिंगणा परिसर से पकड़ा। न्यायालय ने जन्मठेप की सजा दी थी। 2010 में कारागृह से संचित रजे पर बाहर आया, वापस नहीं गया। कलम 224 भादवि का गुन्हा दर्ज था, 16 साल से फरार था। मौदा पुलिस के हवाले किया।

6. साइबर सुरक्षा जनजागृति महीना – अक्टूबर 2026 –
उमरेड, देवलापार, पारशिवनी में अभियान –
उमरेड : निरीक्षक धनाजी जलक और किरण महागावे ने ज्योतिबा फुले कॉलेज और शासकीय वसतीगृह में मार्गदर्शन किया।
देवलापार : सहा. निरीक्षक नारायण तुरकुडे ने गुरुकुल आश्रम शाला में कार्यक्रम लिया।
पारशिवनी : सहा. निरीक्षक धनश्री कुटेमाटे ने जिला परिषद उच्च माध्यमिक शाला नयाकुंड और धर्मवीर संभाजी क्रीड़ा मंडल में कार्यक्रम लिया।
साइबर वीडियो दिखाए, बनावट सोशल मीडिया प्रोफाइल, आर्थिक फसवणूक, फर्जी कॉल, अनोळखी लिंक, OTP, नोकरी की जाहिरात से सावध रहने, मॉर्फिंग, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, ट्रेडिंग फसवणूक से बचाव बताया। हेल्पलाइन 1930 और http://cybercrime.gov.in पर शिकायत की अपील।

7. अस्तित्व छुपाकर गुन्हा करने के इरादे से घूमने वाले पर गुन्हा –
पुलिस स्टेशन कलमेश्वर : 22/10/2026 को पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी घनश्याम दीनदयाल आमो, उम्र 33, झरीया मोहल्ला, वार्ड क्र.03, चारगांव तररी, नैनपुर मंडला, मध्यप्रदेश को रात में कळमेश्वर में छुपते हुए मिला। सूर्यास्त के बाद बिना कारण घूमना और नाम-पता पूछने पर उडवा-उडवी के जवाब देने पर कलम 122 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत गुन्हा दर्ज।

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NDS की बड़ी कार्रवाई, 4 साल में 1 लाख से अधिक मामलों में 6.10 करोड़ का जुर्माना, आज 3 दुकानों पर 15 हजार का दंड

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  • धरमपेठ में अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई, गांधीबाग और लकड़गंज में 2.4 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, महानगरपालिका ने जारी किया वर्षवार लेखा-जोखा

नागपुर, 23 अक्टूबर :

नागपुर महानगरपालिका के उपद्रव शोध पथक (NDS) द्वारा अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग और प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। 11 अक्टूबर 2022 से 23 अक्टूबर 2026 तक NDS ने कुल 1,01,402 मामलों में 6 करोड़ 10 लाख 96 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला है।

मनपा द्वारा जारी SUMMARY रिपोर्ट के अनुसार –

  • वर्ष 2022 (11 अक्टू. से 31 दिस.) : 13,029 मामले – 63,93,200 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2023 : 28,874 मामले – 1,71,89,800 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2024 : 23,418 मामले – 1,50,91,800 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2025 : 21,890 मामले – 1,40,15,000 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2026 (1 जनवरी से 30 सितंबर) : 13,002 मामले – 77,15,600 रुपये जुर्माना
  • अक्टूबर 2026 (1 से 23 अक्टूबर) : रोजाना 39 से 86 मामले, आज 23 अक्टूबर को 40 मामले दर्ज।

आज की कार्रवाई – दिनांक 23 अक्टूबर 2026 :

मनपा के सभी 10 जोन में चले अभियान में आज कुल 3 मामलों में 15,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

1. धरमपेठ जोन : M/s Sayli Rajadhyaksha (Mr. Sayyad Sadik) द्वारा बतुक भाई ज्वेलर्स के पास बिजली के खंभे पर बिना अनुमति बैनर/होर्डिंग लगाकर मनपा आदेश की अवहेलना करने पर आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2001 (Act-09) के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना।

2. गांधीबाग जोन : प्रभाग क्र. 22, जूनी मंगळवारी स्थित M/s Shanti Kirana Store (Sh. Rahul Verma) पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नियम 2006 के तहत प्लास्टिक बैन कार्रवाई। 1.000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, प्रथम जुर्माना 5,000 रुपये।

3. लकड़गंज जोन : प्रभाग क्र. 24, कलमना स्थित M/s Verma Kirana Store (Sh. Kamlesh Verma) पर प्लास्टिक बैन कार्रवाई। 1.400 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, 5,000 रुपये का जुर्माना।

इस प्रकार आज कुल 2.400 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर कुल 15,000 रुपये की वसूली की गई। लवमीनगर, हनुमान नगर, धंतोली, नेहरू नगर, सतरंजीपुरा, आसीनगर और मंगळवारी जोन में आज कोई मामला नहीं मिला।

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Action taken by NDS team of Lakadganj Zone No-08 against M/s Verma Kirana store at Kalamna, prabhag No- 24 on seized 1.400 Kgs of single use ban Plastic & imposed 1st fine of Rs 5,000/- under MPCB Rule-2006.

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