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नाबालिगों के हाथ में स्टीयरिंग तो माता-पिता पर गिरी गाज – 26 मामलों में सजा, हर माता-पिता पर 30 हजार का जुर्माना

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  • मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, DCP आदित्य मिरखेलकर बोले – नाबालिग को वाहन देना सिर्फ चालान नहीं, बच्चे और दूसरों की जान को खतरा – सजा घर से शुरू होती है

नागपुर, 10 सितंबर 2026 : वाहन चलाते नाबालिग बच्चों को लेकर नागपुर ट्रैफिक पुलिस अब सख्त हो गई है। नाबालिगों को गाड़ी चलाने देने वाले माता-पिता और वाहन मालिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोर्ट ने 26 मामलों में सजा सुनाई है। हर मामले में आरोपी माता-पिता पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने 2026 में नाबालिगों को वाहन चलाने देने के आरोप में 26 केस दर्ज किए थे, जिन सभी में कोर्ट से सजा दिलाने में सफलता मिली है। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। धारा 199A के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना तय है।

DCP ट्रैफिक आदित्य मिरखेलकर ने कहा कि माता-पिता को समझना होगा कि नाबालिग को वाहन सौंपने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। “नाबालिग को गाड़ी चलाने देना सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं है। इससे बच्चे के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है,” उन्होंने कहा।

मिरखेलकर ने कहा कि नाबालिगों में जरूरी परिपक्वता नहीं होती और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। “माता-पिता और वाहन मालिकों को अपने वाहन नाबालिगों को नहीं सौंपने चाहिए। जिम्मेदारी घर से शुरू होती है। बच्चे को गाड़ी की चाबी देना जान को जोखिम में डाल सकता है और माता-पिता या मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है,” उन्होंने कहा।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई पूरे शहर में लगातार जारी रहेगी। विभाग का फोकस हादसों को रोकने और नाबालिगों को दोपहिया व अन्य मोटर वाहन चलाने से हतोत्साहित करने पर है।

पुलिस ने माता-पिता से ट्रैफिक विभाग का सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि उनके बच्चे कानूनी रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य होने तक वाहन न चलाएं। अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों को गाड़ी चलाने देने वाले माता-पिता या वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से यह समझने की भी अपील की है कि यह कानून नाबालिगों के साथ-साथ शहर की सड़कों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

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हत्या में आजीवन कारावास, 675 बदमाशों की परेड, गांजा-रेती-जुगार-शराब पर शिकंजा

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  • एसपी हर्ष पोद्दार ने ली ‘ऑल हैंड्स मीट’, वडोदा में 73 हजार किलो घटिया सुपारी सीज, कलमेश्वर में गांजे की खेती पकड़ी, पारशिवनी में 5 लाख की रेती चोरी जप्त

नागपुर, 28 अक्टूबर :

नागपुर ग्रामीण जिला पुलिस ने सोमवार 27 अक्टूबर को एक साथ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल मस्के के मार्गदर्शन में जिले भर में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया।

1. कुही हत्या कांड में आरोपी को आजीवन कारावास –

कुही पुलिस स्टेशन के अपराध क्र. 13/2025 में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फिर्यादी अंकित तुलशीराम बिसेन (20 वर्ष, केशव नगरी, धामना) ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता/मृतक तुलशीराम माणिकलाल बिसेन (55 वर्ष) शराब के आदी थे और आरोपी जितेंद्र तुलशीराम बिसेन (22 वर्ष) से उनका हमेशा झगड़ा होता था। 12 जनवरी 2025 को शराब पीकर घर आने पर आरोपी ने पिता को लात-घूंसों और बांस की लकड़ी से सिर पर मारकर जान से मार दिया।

तपास अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र इंगोले ने मजबूत चार्जशीट दाखिल की। जिला व सत्र न्यायाधीश क्र. 3 आर. एम. मिश्रा ने आरोपी जितेंद्र बिसेन को भारतीय न्याय संहिता 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, न भरने पर 6 महीने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से एपीपी श्रीमती व्ही. जे. सायखेडकर ने पैरवी की।

2. एसपी ने ली ‘सर्व कर्मचारी संवाद बैठक’ –

पुलिस भवन नागपुर में एसपी हर्ष ए. पोद्दार ने सभी पुलिस अधिकारी, अमलदार और मंत्रालयीन स्टाफ की ‘All Hands Meet’ ली। इसमें अधिकारियों की समस्याएं, कामकाज की बाधाएं और नए आइडिया पर चर्चा हुई। पिछली बैठक में उठाई गई सभी अड़चनों का निराकरण होने का आढावा लिया गया। एसपी ने संसाधनों के प्रभावी उपयोग और कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर एसपी अनिल मस्के, पुलिस उपाधीक्षक (गृह) पूजा गायकवाड सहित सभी शाखा प्रभारी मौजूद थे।

3. कलमेश्वर में गांजे की खेती, एक आरोपी गिरफ्तार –

स्थानीय गुन्हे शाखा के प्रभारी अंकुश माने के नेतृत्व में 26 अक्टूबर को गंगाजी डोरली गांव के खेत में छापा मारा। आरोपी क्र.1 नितेश सखलेजा के फार्महाउस पर केयरटेकर के रूप में काम करने वाले आरोपी क्र.2 बबलू बुद्धू शाह (40 वर्ष, चणकापुर, सावनेर) ने खेत में 9 गांजे के पौधे लगाए थे। पुलिस ने 1.358 किग्रा गांजा (कीमत 2750 रु), एक चिलम और मोबाइल मिलाकर कुल 40,210 रुपये का माल जप्त किया। एनडीपीएस एक्ट 8(सी), 20(ए) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अटक किया।

4. पारशिवनी में रेती चोरों पर कार्रवाई, 5.15 लाख का माल जप्त –

26 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान खबर मिली कि ट्रैक्टर से रेती की चोरी हो रही है। मौजा बाबुळवाडा में ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गई। चालक आरोपी 1) संदीप यशवंतराव भागडकर (बाबुळवाडा) ने बताया कि वाहन मालिक बाळू सोनटक्के (पारशिवनी) के कहने पर पेंच नदी से रेती निकाली। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली (5 लाख), 1 ब्रास रेती (5 हजार) और घर के पास स्टॉक की 2 ब्रास रेती (1 लाख) कुल 5,15,000 रुपये का मुद्देमाल जप्त किया। बीएनएस 303(2), 49, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 48(7), खान खनिज अधिनियम 4/21 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज।

5. पेंच-कन्हान नदी पात्र में संयुक्त निरीक्षण –

रेती चोरी पर अंकुश के लिए 27 अक्टूबर को पुलिस और महसूल विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम गरंडा में निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार पारशिवनी और पुलिस प्रभारी मौजूद रहे। पेंच नदी में 06 एकर खेत मिला, जहां पानी की नहर के पास मिट्टी का रास्ता बनाकर नदी से जोड़ा गया था। 09 अक्टूबर को ही महसूल ने जेसीबी से दो बड़े गड्ढे खोदकर रास्ता बंद किया था, जो अभी भी कायम है। मौके पर नदी प्रवाह सामान्य मिला, पलीकडील बाजू में रेती दिखी पर अवैध उत्खनन नहीं मिला। शेतमालक ने खेत की मिट्टी से रास्ता बनाया था, जिस पर महसूल विभाग आगे कार्रवाई कर रहा है।

6. वडोदा में 73,634 किलो घटिया सुपारी जप्त –

24 अक्टूबर को डायल 112 पर खबर मिली कि महालगाव-लिहगाव रोड पर गोदाम के पास 04 वाहन बिना परवाना घटिया दर्जे की सुपारी ले जा रहे हैं। पुलिस ने पंचनामे में सुपारी की जांच की और शिकायत पर अन्न व औषध प्रशासन विभाग को बुलाया। विभाग ने गोदाम की जांच कर कुल 73,634 किलो सुपारी का माल मौके पर ही सील कर दिया और नियम अनुसार कार्रवाई शुरू की।

7. अन्य कार्रवाईयां –

  • नरखेड में स्पीड ब्रेकर मौजूद – सोशल मीडिया पर नरखेड-सावरगाव रोड पर पेट्रोल पंप के पास स्पीड ब्रेकर न होने की खबर पर पुलिस ने स्पष्ट किया कि मौके पर स्पीड ब्रेकर पिछले 2 वर्षों से मौजूद है, वहां कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है और दिशादर्शक बोर्ड लगे हैं। नागरिकों से यातायात नियम पालन की अपील की गई।
  • बोरी में जुगार अड्डे पर छापा – 26 अक्टूबर को बोरी टाउन में अवैध सट्टा-पट्टी जुगार खेलते 1) आतिशोत ज्ञानेश्वर शेंडे (34) और 2) राजेश उर्फ दादा सिताराम (42, दोनों बूटीबोरी) को पकड़ा। 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 1450 रुपये नकद कुल 13,634 रुपये का माल जप्त, 12 म.जु.का. के तहत गुन्हा दाखल।
  • 18 जगह अवैध दारू पर छापे – 26 अक्टूबर को पूरे जिले में 18 गुन्हे दाखल किए गए। सावनेर, खापा, मौदा, उमरेड, कुही, काटोल, बोरी, एमआईडीसी बोरी थानों में कुल 12,470 मिली देशी दारू और 26 लीटर मोहफूल दारू कीमत 8,320 रुपये जप्त कर मौके पर नष्ट की गई।
  • 675 रिकॉर्ड अपराधियों की परेड – 27 अक्टूबर को जिले के 24 पुलिस स्टेशनों में शरीरिक अपराध, मालमत्ता विरुद्ध, महिला-बाल अत्याचार, अवैध दारू-जुगार के 675 रिकॉर्ड अपराधियों की परेड ली गई। नागपुर उपविभाग में 90, उमरेड में 122, सावनेर में 138, कन्हान में 79, रामटेक में 119 और काटोल में 140 बदमाशों को परेड में हाजिर कर सख्त हिदायत दी गई।

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मनपा के एनडीएस दस्ते ने 136 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया, 90 हजार का जुर्माना वसूला

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  • धरमपेठ और मंगलवारी जोन में बड़ी कार्रवाई – बाबा सेल्स से 35 किलो, करण ट्रेडर्स से 72 किलो प्लास्टिक जब्त, कार वॉशिंग में पीने के पानी का इस्तेमाल करने वाले 20 ठिकाने उजागर

नागपुर, 28 अक्टूबर :

नागपुर महानगरपालिका के उपद्रव शोध पथक (एनडीएस) ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के सहयोग से शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 136 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। साथ ही गंदगी फैलाने और सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर यातायात में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई कर 90 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

प्लास्टिक पर कार्रवाई –

राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर मंगलवारी और धरमपेठ जोन में छापे मारे गए।

  • धरमपेठ जोन के रामनगर स्थित मे. बाबा सेल्स से 35 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया।
  • मंगलवारी जोन के जरीपटका स्थित मे. करण ट्रेडर्स से 72 किलो प्लास्टिक जब्त कर 5 हजार का जुर्माना।
  • जरीपटका के ही कार्तिक ट्रेडर्स से 29 किलो प्लास्टिक जब्त कर 5 हजार का जुर्माना।

सड़क पर कचरा और मटेरियल रखने वालों पर जुर्माना –

  • जंबूद्वीप नगर के मे. व्यंकटेश डेवलपर्स और उंटखाना चौक के मे. सहयोग मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखने पर 10-10 हजार का जुर्माना।
  • भंडारा रोड पर हरीहर मंदिर के पास होटल रेडिसन के बाजू में मटेरियल रखने पर 10 हजार का जुर्माना।
  • करण ट्रेडर्स, कार्तिक ट्रेडर्स, हिरणवार किराना, बंसी किराना, दत्तात्रय नगर के शेरूभाई पठान, जैक एंड जिल रेस्टोरेंट, हिंदुस्थान कॉलोनी चौक की आईसीआईसीआई बैंक, स्वास्थ्यम हॉस्पिटल और भारत बिल्डर्स पर नियम उल्लंघन पर 5-5 हजार का जुर्माना।

पीने के पानी से कार वॉशिंग – 20 ठिकाने मिले –

मनपा ने पीने के पानी की संभावित कमी को देखते हुए कार वॉशिंग के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। एनडीएस दस्ते ने 10 जोन में जांच की तो 20 जगहों पर पीने के पानी से गाड़ियां धोई जा रही थीं। इसमें सतरंजीपुरा जोन में 8, धरमपेठ में 5, नेहरूनगर में 4, और धंतोली, लकड़गंज, मंगलवारी जोन में 1-1 ठिकाना शामिल है। इन पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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घरगुती गॅस सिलेंडरचा भडका

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कोराडी : महादुला येथील प्रभाग क्रमांक तीन मध्ये राहणारे अमित शास्त्रकार यांच्या घरी सायंकाळच्या सुमारास घरगुती गॅस सिलेंडरने पेट घेतला. गॅसचा अचानकच भडका उडाल्याने घरातील काचा फुटल्या. घरगुती साहित्य अस्तव्यस्त झाले. सुदैवाने कुठलीही जीवित हानी झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच माजी नगरसेवक रत्नदीप रंगारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस विभाग व गॅस पुरवठा एजन्सीला माहिती देण्यात आली. गॅस पुरवठा एजन्सी चे सर्व तज्ञ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस विभागाची चमुही घटनास्थळी दाखल झाली. गॅस शेगडी चा नॉब चुकून सुरू राहिल्याने व घरातील दिवा जाळण्याचा पेटवल्याने ही घटना घडल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे. सुदैवानं आग लवकर आटोक्यात आली. याच घरी तीन गॅस सिलेंडर भरलेले होते. कदाचित आग पसरली असती तर फार मोठी हानी झाली असती.

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