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रनाला की 10 करोड़ की जमीन पर 100 करोड़ का कर्ज – परिणय फुके और केनरा बैंक की डील पर बड़े सवाल

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  • दस्तावेज बोले – 79 प्लॉट की सरकारी कीमत 6.77 करोड़, फिर भी 100 करोड़ का लोन कैसे पास? पालकमंत्री बावनकुळे से CBI जैसी जांच की मांग

नागपुर,02 सितंबर 2026:

नागपुर के कामठी तहसील के रनाला में जमीन के एक सौदे ने पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पूर्व राज्यमंत्री परिणय फुके और उनके 8 साथियों ने जिस संपत्ति का बाजार मूल्य 9 से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है, उसी पर केनरा बैंक की अंबाझरी शाखा से 100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज ले लिया।

इस मामले को लेकर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे को 9 सबूतों के साथ एक विस्तृत शिकायत दी गई है, जिसमें इस पूरे लेन-देन की वरिष्ठ, निष्पक्ष और सखोल जांच की मांग की गई है।

पहले समझें – जमीन है कितनी और कीमत क्या है?

मौजा रनाला, सर्वे नंबर 129/1/1, कुल क्षेत्र 2.67 हेक्टेयर। सातबारा पर मालिक के तौर पर पंकज साबळे, परिणय फुके, परिनिता फुके, प्रशांत साबळे, विमल साबळे, वैशाली चोपडे और सुवर्णा साबळे के नाम हैं।

इस जमीन पर NMRDA ने लेआउट मंजूर किया है, जिसमें 79 प्लॉट हैं। मंजूर प्लॉटेबल एरिया है 16,120 वर्ग मीटर।
सह दुय्यम निबंधक, कामठी ने खुद लिखकर दिया है कि इस खसरे का सरकारी रेडीरेकनर दर 4,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।
हिसाब लगाएं तो: 16,120 x 4,200 = 6,77,04,000 रुपये। यानी पौने सात करोड़।

अब दूसरा हिस्सा – इसी गहाणखत में नवी मुंबई के वाशी में इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, सेक्टर 30-A के प्लॉट नंबर 39/5 और 39/5-A (5275.11 वर्ग मीटर) और उसी के BSIL टेक पार्क बिल्डिंग के पहले माले पर 5907 स्क्वेअर फीट के दुकान/ऑफिस नंबर 111 से 119 भी गिरवी दिखाए गए हैं। इसका बाजार मूल्य अधिकतम 2 से 2.5 करोड़ आंका गया है।

कुल जोड़ करें तो 6.77 करोड़ + 2.5 करोड़ = लगभग 9 से 10 करोड़।

तो 100 करोड़ का लोन कैसे मिला?

शिकायत के अनुसार, 27 दिसंबर 2024 को 214 पन्नों का रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड (गहाणखत क्र. 10838/2024) किया गया। इसमें कर्जदार के तौर पर 9 नाम हैं:

  1. परिणय रमेश फुके
  2. परिनिता परिणय फुके
  3. प्रशांत भाऊराव उगेमुगे
  4. राजेश नवरंगलाल अग्रवाल
  5. प्रशांत नागोराव साबळे
  6. वैशाली रमेश चोपडे
  7. सुवर्णा प्रशांत साबळे
  8. पंकज नागोराव साबळे
  9. विमल नागोराव साबळे

शिकायतकर्ता का सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस 214 पन्नों के दस्त में कहीं भी इन संपत्तियों के सरकारी बाजार मूल्य का अधिकृत पुरावा, स्वतंत्र वैल्यूएशन रिपोर्ट, या 79 प्लॉटों के Regularization Letter (RL) और डेवलपमेंट परमिशन जैसे जरूरी कागजात नहीं जोड़े गए।

बैंक ने RTI में भी नहीं दी जानकारी, निबंधक ने कहा – हमारी गलती नहीं

जब इस डील की जानकारी RTI 2005 के तहत मांगी गई, तो केनरा बैंक ने 7 जुलाई 2026 को साफ इनकार कर दिया। बैंक ने कहा कि यह जानकारी धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी है और 8(1)(e) व 8(1)(d) के तहत फिड्यूशियरी रिलेशन और कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी में आती है।

इसके बाद शिकायत सह जिला निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नागपुर ग्रामीण को 29 जून 2026 को दी गई। उन्होंने इसे कामठी भेज दिया। सह दुय्यम निबंधक, कामठी ने 22 जुलाई 2026 को जवाब में कहा – “कर्ज मंजूर करना और कागजात जांचना बैंक की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 के अनुसार गहाणखत पर कर्ज राशि पर 0.3% की दर से अधिकतम 20 लाख मुद्रांक शुल्क लगता है, हमने वही वसूला है। इसलिए हमारे कार्यालय से कोई त्रुटि नहीं हुई।”

दोबारा शिकायत करने पर 11 अगस्त 2026 को सह जिला निबंधक ने कहा कि रजिस्ट्री नियमानुसार हुई है, अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वह कोर्ट/ट्रिब्यूनल में जाए।

अब 8 बिंदुओं पर जांच जरूरी – शिकायतकर्ता की मांग

शिकायत में कहा गया है कि यह जनता के पैसे का मामला है। अगर 10 करोड़ की संपत्ति पर 100 करोड़ दिया गया, तो 90 करोड़ असुरक्षित है। इसलिए इन 8 बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए:

  1. बैंक ने किस वैल्यूअर से, किस मानक पर मूल्यांकन कराया? उसकी योग्यता क्या थी?
  2. असली सरकारी और बाजार मूल्य क्या था?
  3. 100 करोड़ के मुकाबले तारण पर्याप्त था क्या?
  4. 79 प्लॉटों की कानूनी स्थिति, NMRDA मंजूरी, RL पूरा था क्या?
  5. बैंक की अपनी लोन पॉलिसी और रिस्क मैनेजमेंट का पालन हुआ क्या?
  6. RBI की गाइडलाइंस का पालन हुआ क्या?
  7. क्या मूल्यांकन में लापरवाही, मिलीभगत या फंड के दुरुपयोग की संभावना है?
  8. दस्त के सभी मूल रिकॉर्ड, फाइल और नोटिंग की फोरेंसिक जांच हो।

शिकायतकर्ता ने पालकमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराई जाए, दोषी बैंक अधिकारी, वैल्यूअर और लाभार्थियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

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नायलॉन मांझे के स्रोत का पता लगाकर 6 करोड़ का जाल तोड़ने पर हाईकोर्ट ने की नागपुर ग्रामीण पुलिस की प्रशंसा

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  • सिलवासा फैक्ट्री पर छापा, 6.26 लाख का माल जब्त, एसपी हर्ष पोद्दार की टीम को कोर्ट ने बताया कौतुकास्पद, जिले में 662 हिस्ट्रीशीटरों की परेड, साबनेर में सड़क के बीच खतरनाक पेड़ पर सुरक्षा उपाय, अवैध शराब पर 15 केस

नागपुर ग्रामीण, 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) :

माननीय मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ ने प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के उत्पादन और आपूर्ति के मूल स्रोत का पता लगाने पर नागपुर ग्रामीण पुलिस की खुलकर प्रशंसा की है। कोर्ट ने 23/10/2026 के आदेश में कहा कि पुलिस की जांच कौतुकास्पद है और अन्य जिलों को भी ऐसी कार्रवाई कर 29/10/2026 तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

क्या है मामला –
दिनांक 08/12/2025 को कलमेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत मौजा गोडखेरी में VR लॉजिस्टिक वेयरहाउस कंटेनर क्रमांक GJ-21-V-3238 से नायलॉन मांझा ले जाते आरोपी छविनाथ मोहन निषाद, उम्र 30, उत्तर प्रदेश को पकड़ा गया था। 9,200 नग नायलॉन मांझा प्लास्टिक चक्री कीमत 14,40,000 रुपये और कंटेनर कीमत 20,00,000 रुपये, कुल 34,40,000 रुपये का माल जब्त किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर अधीक्षक अनिल मस्के के मार्गदर्शन में स्थानीय गुन्हे शाखा के निरीक्षक अंकुश माने और निरीक्षक स्नेहल राऊत की टीम ने गोपनीय जानकारी, तकनीकी पुरावे और बैंक लिंकेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

कलमेश्वर में दर्ज गुनाह के संबंध में दमन के औद्योगिक परिसर, डेमनी रोड दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में मांझा निर्माता की फैक्ट्री पर छापा मारकर कुल 6 करोड़ 26 लाख 43 हजार 840 रुपये का प्रतिबंधित नायलॉन मांझा, उसे बनाने का कच्चा माल और मशीनरी जब्त की गई।

इसी जांच के लिए मुंबई हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका (PIL) दाखिल हुई थी। कोर्ट में एसपी द्वारा दाखिल प्रतिज्ञापत्र पर यह प्रशंसा हुई।

अन्य बड़ी कार्रवाईयां –

1. साबनेर में सड़क के बीच खतरनाक पेड़ पर प्रतिबंधक उपाय –
साबनेर शहर से गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर बीचों-बीच मौजूद पेड़ से हादसे का खतरा था। विशेषकर रात में अंधेरा होने से या सामने से तेज रोशनी से चालक का ध्यान भटकने से दुर्घटना की आशंका थी। एसपी हर्ष पोद्दार के निर्देश पर साबनेर पुलिस ने पेड़ के चारों ओर रिफ्लेक्टर और रेडियम पट्टी लगाई, ‘सावधान, काम शुरू है’ के सूचना फलक लगाए और वेग मर्यादित रखने की अपील की। PWD और वन विभाग से समन्वय कर पेड़ को स्थायी रूप से हटाने की कार्रवाई शुरू है।

2. घरफोड़ी के 2 गुनाह उजागर, 4.16 लाख का माल जब्त –
स्थानीय गुन्हे शाखा ने दिनांक 23/10/2026 को आरोपी प्रवीण अशोक डेकाटे, उम्र 30, तिलक वार्ड मोहाड़ी, ता. मोहाड़ी, जि. भंडारा को गिरफ्तार किया। गोपनीय जानकारी मिली थी कि वह मीठा माधनी परिसर में चोरी के सोने के दागिने बेचने घूम रहा है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ में उसने मीठा परिसर में 12 दिन पहले और उमरेड में 1 महीने पहले घरफोड़ी करने की कबूली दी। पंचनामे में उसके पैंट की जेब से सोने के दागिने मिले, कुल 4,16,000 रुपये का माल जब्त। उसके खिलाफ मौदा अप.क्र. 693/2026 कलम 305(अ),331(3) और उमरेड अप.क्र. 934/2026 में केस दर्ज है।

3. खाने के अयोग्य सुपारी की 40 टन खेप जब्त – वडोदा पुलिस की कार्रवाई –
वडोदा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वडोदा हद के महालगाव-लिंगगाव के नवकार वेयरहाउस में बिना परवाना मानव सेवन के अयोग्य सुपारी चार वाहनों से लाई जा रही है। पुलिस ने जाल बिछाकर चारों वाहनों की तलाशी में करीब 40 टन सुपारी जब्त की। चारों वाहन सीज कर अन्न व औषध प्रशासन विभाग को पत्र व्यवहार किया गया है। विभाग की जांच के बाद आगे कार्रवाई होगी।

4. अवैध शराब पर 15 गुनाह –
एसपी के मार्गदर्शन में 23/10/2026 को जिले भर में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और सेवन पर कार्रवाई कर कुल 15 गुनाह दर्ज किए। खापा में 4, कळंब में 1, साबनेर में 2, उमरेड, रामटेक, बोरी, नरखेड, जलालखेड़ा में 1-1 और भिवापुर में 2 गुनाह। कार्रवाई में 32,230 मिली देशी दारू, 360 मिली विदेशी दारू, 24 लीटर मोहफूल दारू कुल 8,060 रुपये का माल जब्त कर मौके पर पंचनामा कर नष्ट किया गया।

5. अस्तित्व छुपाकर घूमने वाले पर गुनाह –
अरोली पुलिस ने 23/10/2026 को पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी तुषार उर्फ नांदूजी तुलसीदास वानखेडे, 30 वर्ष, संताजी नगर कन्हान, ता. पारशिवनी को मौजा रोंगली बार में अपना अस्तित्व छुपाकर सूर्यास्त के बाद संदिग्ध रूप से घूमते पकड़ा। नाम-पता पूछने पर उड़वा-जवाब देने पर धारा 122 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत गुनाह दर्ज किया।

6. 662 रिकॉर्डेड अपराधियों की परेड –
जिले के सभी 24 पुलिस थानों में शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराध, महिला-बाल अत्याचार, अवैध शराब, जुआ आदि के 662 रेकॉर्डवरील आरोपियों की परेड ली गई। इसमें नागपुर उपविभाग में 68, उमरेड में 124, साबनेर में 136, कन्हान में 69, रामटेक में 119, काटोल में 127 आरोपियों को बुलाकर चेक किया गया और हिदायत दी गई।

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नशा विरोधी अभियान में राज्य में प्रथम, वांछित आरोपियों की धरपकड़ में टॉप-5 में

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  • PITNDPS में पहली स्थानबद्धता, नरखेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा, 16 साल से फरार हत्यारे को मौदा से दबोचा, कलमेश्वर में संदिग्ध घूमता आरोपी गिरफ्तार, साइबर जनजागृति अभियान भी तेज

नागपुर, 23 अक्टूबर 2026 :

पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र के निर्देश पर नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एक ही दिन में अपराध और जनजागृति के मोर्चे पर 7 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर अधीक्षक अनिल मस्के के मार्गदर्शन में जिले की पूरी रिपोर्ट 23.10.2026 को जारी की गई।

1. अंमली पदार्थ विरोधी अभियान में राज्य में प्रथम –
महाराष्ट्र में अंमली पदार्थ और नशे के अवैध व्यापार पर रोक के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा 01/07/2026 से 30/09/2026 तक Performance Measurable Matrix of Narcotics Work का मूल्यांकन हुआ। इसमें नागपुर ग्रामीण ने 80 में से 60 गुण प्राप्त कर राज्य में चौथे स्थान पर और जिल्हा घटकों में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 3 बड़े पुलिस आयुक्तालयों को पीछे छोड़ दिया।

कार्रवाई : 146 NDPS गुन्हे दर्ज, कमर्शियल क्वांटिटी तक कार्रवाई। महाराष्ट्र में पहली बार PITNDPS (PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1988) के तहत स्थानबद्धता का आदेश 09/09/2026 को विशेष पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार से जारी किया। 486 जनजागृति कार्यक्रम, 6922.169 किलो अंमली पदार्थ का सुरक्षित विल्हेवाट, 3 NCORD बैठकें।

2026 में 481 गुन्हे, 540 आरोपी, 10 कमर्शियल मामले, 1 PIT-NDPS, MCOCA के तहत 3 टोळ्यों पर कार्रवाई। 2025 की तुलना में गांजा जप्ती में 125%, अफीम में 633% और MD में 1,894% की वृद्धि। 2026 में 5,34,22,677/- रुपये (5 कोटी 34 लाख) का मुद्देमाल जब्त, जो 2025 में 33,21,918/- था, यानी 1507% वृद्धि।

2. पाहिजे आरोपियों की खोज मोहिम में टॉप-5 में –
पुलिस महासंचालक के आदेश पर 01/10/2026 से 31/10/2026 तक फरार/पाहिजे आरोपी खोज मोहिम। नागपुर ग्रामीण ने 63 पाहिजे आरोपियों को पकड़ा। 423 में से 52 आरोपी पकड़कर 12.29% सफलता के साथ राज्य के पहले पांच घटकों में स्थान।

नोडल अधिकारी मयंक माधव, सहायक पुलिस अधीक्षक, 25 खोज पथक, 23 अधिकारी और 55 अमलदार तैनात। टॉप-5 में – नंदुरबार 14.14%, यवतमाल 13.45%, परभणी 13.19%, नागपुर ग्रामीण 12.29%, सिंधुदुर्ग 10.67%।

3. अल्पवयीन बालिका पर लैंगिक अत्याचार – आरोपी को 20 साल की सजा –
पुलिस स्टेशन नरखेड़ : अपराध क्र. 188/2022, कलम 376(एबी), 342,459,506 भादवि व 4,6 पोक्सो सह 3(1)(डब्ल्यू),3(2)(व्ही) अजाजअ। दिनांक 25/04/2022 को फिर्यादी काम पर गई थी, 7 वर्षीय बेटी घर पर थी। आरोपी पोतन शामलालल चुरे, उम्र 52, मोवाड, नरखेड़ ने 7 वर्षीय को घर ले जाकर दुष्कर्म किया।

प्राथमिक जांच पोउपनि सारिका गुरुकर और तपासी अधिकारी नगेश जाधव, उपविभागीय पुलिस अधिकारी काटोल ने दोषारोपण दाखिल किया। दिनांक 23/10/2026 को जिला व सत्र न्यायाधीश क्र.12 जहीर अब्बास शेख ने कलम 6 पोक्सो में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- दंड, 459 भादवि में 2 वर्ष व 5000/-, 342 में 6 महीने व 1000/- की सजा सुनाई। APP प्रशांत साखरे ने सरकार की तरफ से पैरवी की।

4. हॉटेल में से सोने के दागिनों की बैग चोरी – उमरेड पुलिस ने 3 घंटे में सुलझाया –
पुलिस स्टेशन उमरेड : फिर्यादी वैशाली पच्चीशालवार, लक्ष्मीनगर, गडचिरोली 22/10/2026 को पति के साथ गडचिरोली से नागपुर जाते समय दोपहर 11:30 से 12:00 के बीच वाय-पॉइंट परिसर के हरीओम वेजिटेरियन हॉटेल में खाना खाने रुकीं। सोने के दागिने वाली हैंडबैग होटल में भूल गईं। लौटने पर बैग नहीं मिला। बैग में मंगलसूत्र, 2 बांगड़या, लक्ष्मीहार कुल 9,20,000/- के दागिने थे।

गंभीरता देखते हुए पुलिस निरीक्षक धनाजी जलक, प्रभारी अधिकारी उमरेड ने CCTV चेक किया – एक व्यक्ति बैग चुराकर ले गया। गोपनीय जानकारी से आरोपी उडासा निवासी निकला। आरोपी सखाराम पांडुरंग खिल्लारे, उम्र 47, वार्ड क्र.02, उडासा को चोरी की बैग और गुन्हे में प्रयुक्त दुपहिया सहित ताब्यात लिया। कुल 9,65,200/- का मुद्देमाल जब्त।

5. खून के गुन्हे में जन्मठेप की सजा पाकर 16 साल से फरार कैदी को स्थानीय गुन्हे शाखा ने पकड़ा –
पुलिस महासंचालक मुंबई के फरार आरोपी खोज मोहिम में स्थानीय गुन्हे शाखा प्रभारी अंकुश माने के पथक ने मौदा पुलिस स्टेशन के खून के गुन्हे में सजा पाया आरोपी इर्शाद वहाब शेख, उम्र 52, राजू नगर, हिंगना रोड को 22/10/2026 को बुटीबोरी हिंगणा परिसर से पकड़ा। न्यायालय ने जन्मठेप की सजा दी थी। 2010 में कारागृह से संचित रजे पर बाहर आया, वापस नहीं गया। कलम 224 भादवि का गुन्हा दर्ज था, 16 साल से फरार था। मौदा पुलिस के हवाले किया।

6. साइबर सुरक्षा जनजागृति महीना – अक्टूबर 2026 –
उमरेड, देवलापार, पारशिवनी में अभियान –
उमरेड : निरीक्षक धनाजी जलक और किरण महागावे ने ज्योतिबा फुले कॉलेज और शासकीय वसतीगृह में मार्गदर्शन किया।
देवलापार : सहा. निरीक्षक नारायण तुरकुडे ने गुरुकुल आश्रम शाला में कार्यक्रम लिया।
पारशिवनी : सहा. निरीक्षक धनश्री कुटेमाटे ने जिला परिषद उच्च माध्यमिक शाला नयाकुंड और धर्मवीर संभाजी क्रीड़ा मंडल में कार्यक्रम लिया।
साइबर वीडियो दिखाए, बनावट सोशल मीडिया प्रोफाइल, आर्थिक फसवणूक, फर्जी कॉल, अनोळखी लिंक, OTP, नोकरी की जाहिरात से सावध रहने, मॉर्फिंग, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, ट्रेडिंग फसवणूक से बचाव बताया। हेल्पलाइन 1930 और http://cybercrime.gov.in पर शिकायत की अपील।

7. अस्तित्व छुपाकर गुन्हा करने के इरादे से घूमने वाले पर गुन्हा –
पुलिस स्टेशन कलमेश्वर : 22/10/2026 को पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी घनश्याम दीनदयाल आमो, उम्र 33, झरीया मोहल्ला, वार्ड क्र.03, चारगांव तररी, नैनपुर मंडला, मध्यप्रदेश को रात में कळमेश्वर में छुपते हुए मिला। सूर्यास्त के बाद बिना कारण घूमना और नाम-पता पूछने पर उडवा-उडवी के जवाब देने पर कलम 122 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत गुन्हा दर्ज।

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NDS की बड़ी कार्रवाई, 4 साल में 1 लाख से अधिक मामलों में 6.10 करोड़ का जुर्माना, आज 3 दुकानों पर 15 हजार का दंड

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  • धरमपेठ में अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई, गांधीबाग और लकड़गंज में 2.4 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, महानगरपालिका ने जारी किया वर्षवार लेखा-जोखा

नागपुर, 23 अक्टूबर :

नागपुर महानगरपालिका के उपद्रव शोध पथक (NDS) द्वारा अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग और प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। 11 अक्टूबर 2022 से 23 अक्टूबर 2026 तक NDS ने कुल 1,01,402 मामलों में 6 करोड़ 10 लाख 96 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला है।

मनपा द्वारा जारी SUMMARY रिपोर्ट के अनुसार –

  • वर्ष 2022 (11 अक्टू. से 31 दिस.) : 13,029 मामले – 63,93,200 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2023 : 28,874 मामले – 1,71,89,800 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2024 : 23,418 मामले – 1,50,91,800 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2025 : 21,890 मामले – 1,40,15,000 रुपये जुर्माना
  • वर्ष 2026 (1 जनवरी से 30 सितंबर) : 13,002 मामले – 77,15,600 रुपये जुर्माना
  • अक्टूबर 2026 (1 से 23 अक्टूबर) : रोजाना 39 से 86 मामले, आज 23 अक्टूबर को 40 मामले दर्ज।

आज की कार्रवाई – दिनांक 23 अक्टूबर 2026 :

मनपा के सभी 10 जोन में चले अभियान में आज कुल 3 मामलों में 15,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

1. धरमपेठ जोन : M/s Sayli Rajadhyaksha (Mr. Sayyad Sadik) द्वारा बतुक भाई ज्वेलर्स के पास बिजली के खंभे पर बिना अनुमति बैनर/होर्डिंग लगाकर मनपा आदेश की अवहेलना करने पर आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2001 (Act-09) के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना।

2. गांधीबाग जोन : प्रभाग क्र. 22, जूनी मंगळवारी स्थित M/s Shanti Kirana Store (Sh. Rahul Verma) पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नियम 2006 के तहत प्लास्टिक बैन कार्रवाई। 1.000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, प्रथम जुर्माना 5,000 रुपये।

3. लकड़गंज जोन : प्रभाग क्र. 24, कलमना स्थित M/s Verma Kirana Store (Sh. Kamlesh Verma) पर प्लास्टिक बैन कार्रवाई। 1.400 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, 5,000 रुपये का जुर्माना।

इस प्रकार आज कुल 2.400 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर कुल 15,000 रुपये की वसूली की गई। लवमीनगर, हनुमान नगर, धंतोली, नेहरू नगर, सतरंजीपुरा, आसीनगर और मंगळवारी जोन में आज कोई मामला नहीं मिला।

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